बिहार में पास हुआ नया शिक्षक नियमावली, जानिए विस्तार से क्या है कैबिनेट का फ़ैसला

बिहार राज्य से अभी-अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है आज सोमवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न किया गया इस बैठक में आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों की बहाली से संबंधित बड़ा फैसला लिया है।

बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को अब राज्य कर्मी घोषित किया गया है तथा अब इन शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से की जाने वाली है, इसके साथ-साथ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई है।

बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों में शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से की जाएगी, इस आयोग का संचालन एवं निर्धारण बिहार राज्य की सरकार करेगी। जारी फैसले के बाद यह कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा, जिसके बाद यह सभी राज्य सरकार के कर्मचारी में गिने जाएँगे।

आज के हुए कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राज्य कर्मियों और पेंशन लेने वाले कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है इस साल के जनवरी महीने से राज्य कर्मियों एवं पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।

बिहार में पास हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के बाद अब लगभग 300000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया है। नई नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं आइए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से।

नई नियमावली में महिलाओं के लिए सीट में 50% का आरक्षण दिया गया है, इसके साथ-साथ नियोजन इकाई का भी खात्मा कर दिया गया है नियोजन इकाई के तहत पंचायत के मुखिया भी शिक्षक बहाली में प्रमुख रोल रखते थे जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है अब आने वाली सभी नियुक्तियां आयोग के माध्यम से की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस आयोग के गठन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है नई नियमावली में तीन अलग-अलग परीक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है इन तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद भी शिक्षक पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में है कि नहीं जाएंगे, इसका एक बड़ा फायदा उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, क्योंकि अब उनकी नौकरी पूरी तरह से सरकारी नौकरी में गिनी जाएगी।

कैबिनेट में आयोग बनाने को लेकर हुए फैसले के बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से अधिकतर पंचायत एवं नगर निकायों को बाहर कर दिया गया है, रिकॉर्ड के अनुसार पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 9222 इकाइयों का गठन किया गया था, अब जिला स्तर पर सिर्फ एक ही आएगी रह जाएगी, जिसका मतलब है बिहार में अगर 38 जिले हैं तो कुल 38 इकाई आयोग के द्वारा बनाई जाएगी।

इसका एक सकारात्मक पहलू भी है पहले अभ्यार्थी अलग-अलग स्कूलों में पदस्थापन के लिए आवेदन करते थे शिक्षक अथवा भारती सिर्फ एक ही जगह आवेदन कर पदस्थापन के सभी विकल्पों को चुन पाएंगे। एक जरूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि इस नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित भी प्रावधान को शामिल किया गया है।

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