बैंक या ई-वालेट से संबंधित शिकायतों के लिए RBI ने शुरू किया नया पोर्टल, NCIB ने जारी की सूचना

डिजिटल इंडिया के इस दौर में आए दिन हर रोज लोगों की कई प्रकार की शिकायतें होती हैं, जैसे अकाउंट से पैसे कट जाना उसके बाद लेनदार के अकाउंट में पैसे की प्राप्ति नहीं होना, एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर पैसे काटना, इसके अलावा कई प्रकार की समस्याएं आय दिन हर रोज ग्राहकों को झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर ग्राहक बैंक ई वॉलेट या ऐबीएफसी को शिकायत करता है इस दौरान अगर आपकी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है या सुनवाई नहीं की जा रही है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं।

NCIB की ताज़ा अपडेट 
नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से जारी जानकारी के अनुसार, अगर बैंक एनबीएफसी या ई-वालेट आपके द्वारा दर्ज किए गए शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है तू आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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शिकायत दर्ज करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पोर्टल के द्वारा शिकायतकर्ता को एक रिसिप्ट प्रदान किया जाता है तथा ग्राहक द्वारा दर्ज किए गए शिकायत का निपटारा अधिक से अधिक 30 दिनों के भीतर सुलझा दिया जाता है। इस बात की जानकारी स्वयं नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आपने ऑफिशल टि्वटर हैंडल पर जारी की है।

एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एनसीआइबी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे काम नौकरी या मजदूरी करा कर पैसे नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में अदालत में पहुंचकर आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर आपको कोई भुगतान नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ 3 साल के अंदर मामला दर्ज करवा सकते हैं।

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