डिजिटल इंडिया के इस दौर में आए दिन हर रोज लोगों की कई प्रकार की शिकायतें होती हैं, जैसे अकाउंट से पैसे कट जाना उसके बाद लेनदार के अकाउंट में पैसे की प्राप्ति नहीं होना, एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर पैसे काटना, इसके अलावा कई प्रकार की समस्याएं आय दिन हर रोज ग्राहकों को झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर ग्राहक बैंक ई वॉलेट या ऐबीएफसी को शिकायत करता है इस दौरान अगर आपकी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है या सुनवाई नहीं की जा रही है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं।
NCIB की ताज़ा अपडेट
नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से जारी जानकारी के अनुसार, अगर बैंक एनबीएफसी या ई-वालेट आपके द्वारा दर्ज किए गए शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है तू आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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आवश्यक जानकारी:~
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अगर आपका बैंक/ एनबीएफसी/ई-वॉलेट आपके शिकायतों का निस्तारण नही कर रहा हैं या आपको परेशान कर रहा है तो आप @RBI द्वारा संचालित https://t.co/oRAP1z7CXe पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करके रिसीप्ट प्राप्त करे। आपके शिकायत का निस्तारण अधिकतम 30 दिनों में हो जाएगा।— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 18, 2022
शिकायत दर्ज करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पोर्टल के द्वारा शिकायतकर्ता को एक रिसिप्ट प्रदान किया जाता है तथा ग्राहक द्वारा दर्ज किए गए शिकायत का निपटारा अधिक से अधिक 30 दिनों के भीतर सुलझा दिया जाता है। इस बात की जानकारी स्वयं नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आपने ऑफिशल टि्वटर हैंडल पर जारी की है।
अगर कोई व्यक्ति आप से कोई काम/ नौकरी/ मजदूरी कराके या व्यक्तिगत रूप से पैसे उधार लेकर भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर मामला दर्ज करवा सकते हैं।
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 16, 2022
एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एनसीआइबी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे काम नौकरी या मजदूरी करा कर पैसे नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में अदालत में पहुंचकर आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर आपको कोई भुगतान नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ 3 साल के अंदर मामला दर्ज करवा सकते हैं।