PAN-Aadhaar लिंक नहीं करवाया है, तो अब देना पड़ सकता है पांच सौ से एक हजार रूपये जुर्माना, ये थी आखिरी तारीख

ऐसे बहुत काम लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं होगा। यह दो ऐसे दस्तावेजहै जिनकी जरूरत अधिकतर जगहों पर पङती रहती है। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तब भी आपको इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। यही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला करना हो तभी इनकी जरूरत पड़ती है। इन दोनों दस्तावेजों को हर आदमी के पास जितना होना जरूरी है उतना ही जरूरी इन दोनों को लिंक करवाना लेना है।

आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख बीते 31 मार्च 2022 को चली गई है। लेकिन अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो अब आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए वित्त वर्ष में अगर आप इनको लिंक कराने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

जैसे कि हमने बताया की पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने आखरी डेट 31 मार्च 2022 को बीत गई है। अगर आप निर्धारित तिथि से पहले लिंक करवा लिया होता तो आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। मिली खबर के अनुसार अगर आप लिंक करवाने जा रहे हैं तो आपको अब कम से कम लगभग ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 30 जून 2022 तक लिंक करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ ₹500 का शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 30 जून 2022 के बाद लिंक करवाएंगे तो ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

लिंक नहीं कराने पर यह हो सकता है नुकसान-
आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। यही नहीं अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272b के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। आपको बैंक से लेनदेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर टीडीएस या टीसीएस पर ज्यादा कटौती हो सकता है। लिंक नहीं करवाने पर 50,000 से ज्यादा का एफडी भी आप नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा आप लोन लेने में दिक्कत, डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा सकेंगे।

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