मोटरसाइकिल पर चालान से सम्बंधित अफ़वाह खत्म, NCIB ने जारी की महत्वपूर्ण जानकारी

भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में दर्जनों प्रकार के प्रावधान शामिल हैं, इन प्रावधानों के अलावा आम लोगों में इस एक्ट को लेकर कुछ अफवाहें भी हैं जोकि बिल्कुल गलत है, इन अफवाहों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में या फिर संशोधित किए गए नए एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे अफवाह के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं जो की आम लोगों के बीच व्याप्त है।

 

मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ मुख्य प्रावधान शामिल हैं जिनका उल्लेख नियम हम आपको बता रहे है। इस एक्ट में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1000 से लेकर ₹2000 तक जुर्माना किया गया, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना, 18 वर्ष ना पूरा होने अथवा अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग पर 10 हज़ार का जुर्माना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने को ₹5000 का जुर्माना, ओवरस्पीड रेसिंग करने पर ₹5000 का जुर्माना, मोटरसाइकिल स्कूटर दो से अधिक आदमी के साथ गाड़ी चलाने पर ₹2000 का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए किया जाता है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने तथा एक हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वाहन का इंश्योरेंस ₹2000 का जुर्माना इन्हीं प्रावधानों में एक ऐसा भी प्रावधान है जिसकी अफवाह लोगों के बीच व्याप्त है।

यह है अफ़वाह

लोगों के भी यह अफवाह है कि मोटरसाइकिल स्कूटर टी शर्ट पहन कर चप्पल सैंडल पहन कर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने पर चेकिंग के दौरान चालान कर दिया जाता है। यह बात अक्सर किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलता है, हमारे संवाददाता नहीं कुछ लोगों से इस बारे में पूछा इस दौरान यह बात सामने आइ की लोग इस बात को सही मानते हैं।

 

यह है सच्चाई

नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस अफवाह से सम्बंधित एक विशेष सूचना जारी किया है जिसमें यह लिखा हुआ है की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल सैंडल या हाफ टीशर्ट पहनकर बाइक चलाने पर कोई चलान नहीं होता, नए या पुराने एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है जिसमें चप्पल सैंडल या टीशर्ट की पाबंदी हो। सरकार के द्वारा संशोधित नए एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया है।

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