बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। अक्षय कुमार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पेंड्रा थाने में शिकायत दर्ज किया गया है। अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दरअसल आपको बता दे कि पेंड्रा के रहने वाले अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने जिले के पुलिस अधिकारी सहित गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखते हुए शिकायत किया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो पोस्ट करके भारत के नक्शे का अपमान करने और भावनाएं आहत करने की बात कही है।
केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से किया शिकायत
अक्षय कुमार के द्वारा भारत माता के नक्शे पर खड़े होना भारतीय नक्शे का अपमान बताया है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय होने के कारण अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने इसकी शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से किया है। पत्र के द्वारा कार्रवाई की मांग किया है। अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया (60) ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वह ग्लोब मैप पर जूता पहनकर भारत माता के नक्शे पर खड़े हैं। अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा भारत माता के नक्शे पर जूता पहन कर खड़ा होना भारतीय नक्शे का अपमान है।
क्या है पूरा मामला, कहा दर्ज हुई शिकायत
दरसअल अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमे वह जूते पहनकर भारत के नक्शे पर चलते दिखाई दे रहे है। यह वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ के पेंड्रा थाने में अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत की गयी है। निचे वीडियो में आप देख सकते है।
The Entertainers are all set to bring 100% shuddh desi entertainment to North America. Fasten your seat belts, we’re coming in March! @qatarairways pic.twitter.com/aoJaCECJce
— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 5, 2023
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भावनाएं हुई है आहट
शिकायतकर्ता का कहना है कि भारत माता के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े होने से मेरी भावनाएं आहत हो रही है। उनका यह करनामा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत ठंड नहीं है। अभिनेता अक्षय कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि नक्शे पर खड़े हुए फोटो को डिलीट कर आते हुए करवाएं किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय प्रतीको, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, संविधान और भारत के मानचित्र समेत अन्य के अपमान पर रोक लगाता है।