मॉल में कैरी बैग के लिए नही देना है अतिरिक्त शुल्क, सिर्फ़ ऐसे झोलों पर मॉल द्वारा पैसे लेने का अधिकार

भारत के सभी राज्यों ज़िलों एवं छोटे शहरों में शॉपिंग मॉल धड़ल्ले से बिक रहे है। हर रोज़ करोड़ों लोग मॉल से जाकर कपड़े एवं अन्य सामान की ख़रीदारी करते हैं। ऐसे में आज कल एक बड़ा समस्या मॉल में मिलने वाले कैरी बैग का है। अक्सर मॉल में सामान के बिलिंग पेमेंट के वक्त ये पूछा जाता है की कैरी बैग लेना है तो इसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले जानिए दो प्रकार का कैरी बैग है विकल्प

कैरी बैग के दो अलग अलग रूप

किसी भी मॉल में दो प्रकार के कैरी बैग उपलब्ध रहता है, पहला वो कैरी बैग जिसमें मॉल या दुकान का नाम एवं विज्ञापन छपा होता है, दूसरा बिलकुल सादा कैरी बैग जिसपर दुकान का नाम या किसी प्रकार का विज्ञापन नही रहता है।

इस कैरी बैग के लिए मॉल नही ले सकता एक भी पैसा

अगर मॉल में सामान की बिलिंग के बाद आपको मॉल का नाम या विज्ञापन छपे हुए झोले दिए जा रहे है और इसके लिए अलग से पैसे लिए जाते है तो आप उस मॉल का नाम या विज्ञापन छपे कैरी बैग के लिए अलग से पैसे देने के लिए बाध्य नही है, आप मना कर सकते है, क्योंकि विज्ञापन या मॉल का नाम छपे कैरी बैग पर मॉल को एक भी पैसे लेने का अधिकार नही है।

ऐसे कैरी बैग पर आपको करना है अलग से भुगतान

अगर ख़रीदारी के बाद मॉल द्वारा ख़रीदे हुए सामान को बिलकुल सादा कैरी बैग में आपको दिया जा रहा है, एवं उसके लिए अलग से पैसे लिए जा रहे है तो यह वैध है, ऐसे कैरी बैग के लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा। आपके पास अगर अपना झोला या कैरी बैग उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में आप मॉल के एक्स्ट्रा चार्ज वाले कैरी बैग लेने के लिए बाध्य नही है।

अगर विज्ञापन या मॉल का नाम छपे झोले पर मॉल माँगता है पैसे तो क्या करें जानिए

अगर आपसे कोई भी मॉल ख़रीदारी के बाद विज्ञापन या मॉल का नाम छपे कैरी बैग पर पैसा ले रहा है तो आप यह शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800114000 या 1915 पर काल करके दर्ज कराए। ध्यान रहे की कोई भी विक्रेता बिना प्रिंट वाला कैरी बैग के लिए शुल्क ले सकता है। एवं विज्ञापन या मॉल या दुकान का नाम छपे कैरी बैग पर अतिरिक्त शुल्क लेना अवैध है।

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