डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं कोई भी सामान लेना होता है तो हम सीधा दुकानदार के पास जाते हैं और उससे सामान ले लेते हैं। सामान के बदले दुकानदार जितना पैसा मांगता है हम बिना सोचे समझे उसे पैसे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सामान का एमआरपी चेक किया है या करते हैं। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए एनसीआइबी ने एक आवश्यक सूचना जारी किया है। आइए जानते हैं।

NCIB या नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार किसी भी वस्तु को MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। एमआरपी से अलग जैसे- रखरखाव, भाड़ा, सर्विस चार्ज, ठंडा व गर्म करने का चार्ज, जीएसटी या अन्य टैक्स/ शुल्क जोड़ना अवैध है। अगर कोई भी विक्रेता ऐसा करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

 

आपको बता दें कि अगर कोई दुकानदार किसी भी समाज को एमआरपी से अधिक कीमत पर भेजता है तो 1800114000 पर फोन करके शिकायत करने से उस दुकानदार को 5 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है।

आपको यह भी बता दें, किसी मॉल या दुकानदार द्वारा ग्राहकों से विज्ञापन प्रिंटेड कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लेना अवैध है ऐसे मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 या 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन यह ध्यान रहे कि विक्रेता बिना प्रिंट वाले कैरी बैग का शुल्क ले सकता है।

Rajan Sharma

Our motive to spread genuine and verified news of all over India.