भारतीय रेलवे भारत वासियों के लिए सबसे बड़े लाइफ लाइन में से एक है, भारतीय रेलवे से हर रोज करोड़ों लोग एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को सफर करते हैं, इस दौरान हर रोज हजारों रेल यात्रियों का सामान भी गुम हो जाता है या गलती से ट्रेन में ही छूट जाता है। जानकारी के अभाव में सामान को लोग वापस पाने की इच्छा छोड़ देते हैं ऐसा सोचते हैं कि समान कोई चोरी कर लिया होगा अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, कई बार सामान में कुछ जरूरी कागजात जैसे सर्टिफिकेट शामिल होता है।
यह है मुख्य परेशानी
इस प्रकार के सामान के गुम हो जाने से छूट जाने से उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए कुछ प्रावधान है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपका बैग सामान गुम या चोरी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने में एफआईआर फॉर्म भर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आवश्यक जानकारी :~
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अगर ट्रेन मे सफर के दौरान आपका सामान गुम/ चोरी हो जाये तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने मे FIR फॉर्म भर कर शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके बाद भी अगर सुनवाई नही होती या सामान नही मिलता तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा।— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 25, 2022
जानिए प्रावधान
इस नियम में सबसे बड़ा प्रावधान यह है की शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपका सामान नहीं मिलता है तो तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा, यह जानकारी स्वयं नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ऑफिशल टि्वटर हैंडल पर जारी की गई है।
इसमें पहले रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा, इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। शिकायत करने के लिए आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर RPF सहायता पोस्ट से संपर्क करके FIR फॉर्म लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करे। ध्यान रहें यह फॉर्म टीटीई, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट को ही जमा करे।
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 25, 2022
ये है FIR का सही तरीक़ा
नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि इस शिकायत के बाद सामान नहीं मिलने पर रेलवे द्वारा गुम हुए सामान के वैल्यू का आकलन किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा। f.i.r. फॉर्म भरने के लिए आपको रेलवे पुलिस बल के सहायता पोस्ट से संपर्क करके फ़ॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। एवं यह फॉर्म भर के टीटीइ रेल गार्ड या RPF एस्कॉर्ट को जमा करना अनिवार्य है।