रेल सफ़र के दौरान गुम/चोरी हुए सामान को पाने का ये है सही तरीक़ा, सामान नही तो मिलेगा मुआवज़ा

भारतीय रेलवे भारत वासियों के लिए सबसे बड़े लाइफ लाइन में से एक है, भारतीय रेलवे से हर रोज करोड़ों लोग एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को सफर करते हैं, इस दौरान हर रोज हजारों रेल यात्रियों का सामान भी गुम हो जाता है या गलती से ट्रेन में ही छूट जाता है। जानकारी के अभाव में सामान को लोग वापस पाने की इच्छा छोड़ देते हैं ऐसा सोचते हैं कि समान कोई चोरी कर लिया होगा अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, कई बार सामान में कुछ जरूरी कागजात जैसे सर्टिफिकेट शामिल होता है।

यह है मुख्य परेशानी

इस प्रकार के सामान के गुम हो जाने से छूट जाने से उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए कुछ प्रावधान है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपका बैग सामान गुम या चोरी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने में एफआईआर फॉर्म भर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जानिए प्रावधान

इस नियम में सबसे बड़ा प्रावधान यह है की शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपका सामान नहीं मिलता है तो तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा, यह जानकारी स्वयं नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ऑफिशल टि्वटर हैंडल पर जारी की गई है।

ये है FIR का सही तरीक़ा

नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि इस शिकायत के बाद सामान नहीं मिलने पर रेलवे द्वारा गुम हुए सामान के वैल्यू का आकलन किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा। f.i.r. फॉर्म भरने के लिए आपको रेलवे पुलिस बल के सहायता पोस्ट से संपर्क करके फ़ॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। एवं यह फॉर्म भर के टीटीइ रेल गार्ड या RPF एस्कॉर्ट को जमा करना अनिवार्य है।

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