UPI से गलत खाते में चला जाये पैसे, तो ऐसे ले सकते है वापस, जानिए RBI ने बनाया पूरा नियम

आजकल ज्यादातर लोग यूपीआई से लेनदेन करते हैं यह एक अच्छा तरीका है पैसे लेने और भेजने के लिए, इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। यही नहीं क्यूआर कोड स्कैन करके और पिन डालकर के बड़े आसानी से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे चला जाए तो उस स्थिति में है पैसे को कैसे वापस लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी बाजी में किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आइए आज इसी पर बात करते हैं और उस पैसे को कैसे वापस लेना है आइए जानते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है प्रोसेस

जल्दी बाजी में लोग कई बार गलत अकाउंट में पैसे यूपीआई के माध्यम से भेज देते हैं इसके लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पूरा प्रोसेस बनाया गया है जिसका प्रयोग किया जा सकता है पैसे वापस लेने के लिए आप अपने बैंक से बातचीत कर सकते हैं।

अपने यूपीआई ऐप से संपर्क करें-

अगर आपने गलत यूपीआई पर पेमेंट कर दिया है तो सबसे पहले आपको अपने यूपीआई ऐप के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्जा करवाना है चाहे आप फोनपे, गूगल पे या पेटीएम ऐप इस्तेमाल करते हैं  इन सभी ऐप्स के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और याद रहे कि उस गलत ट्रांजैक्शन का स्क्रीन शॉट जरूर देना है।

BHIM App करें शिकायत

शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको भीम ऐप के टोल फ्री नंबर 1800- 120- 1740 कॉल करके शिकायत दर्ज करवाना है।रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दे कि गलत लेनदेन के बारे में भीम एप पर पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर मिला कि भेजा जा चुका पैसा वापस नहीं आ सकता है। केवल वही व्यक्ति आपका पैसा वापस कर सकता है जिसके खाते में वह पैसा गया है। तो आपको बता दें ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको बैंक जा कर बातचीत करना सबसे अच्छा तरीका है।

 ऐसे करें RBI में शिकायत

गलत लेनदेन के पैसे वापस लेने के लिए आरबीआई बैंक में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको bankingombsman.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद गलत लेनदेन वाला खाता और जिस खाते में पैसे देने हैं उसकी पूरी डिटेल देना होगा। आपको यह भी बता दें, जिस व्यक्ति के खाते में पैसे गए हैं अगर वह मना कर रहा है तो आप एनसीपीआई की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।

NCPI वेबसाइट पर ऐसे करें शिकायत

सबसे पहले आपको एनसीपीआई की वेबसाइट npci.org.in लॉग इन करना होगा, उसके बाद what we do पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूपीआई सेक्शन पर जाकर dispute redressal mechanism पर क्लिक करके गलत लेनदेन की जानकारी देकर शिकायत दर्ज करना है .

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