युपी के सभी वाहन मालिक ध्यान दें, वाहन पर नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो कटेगा 5,000 तक का चालान

उत्तर प्रदेश के सभी वाहन मालिक ध्यान दें, बता दें कि एक दिसंबर से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है अगर आप भी एक वाहन के मालिक हैं तो अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले, नहीं तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहन का खूब चलाना काटा जा रहा है। हालांकि सरकारी वाहनों पर छूट दिया गया है। सरकारी वाहनों को ना तो कोई रोक रहा है और ना ही उसे कई टोक कर रहा है। बता दें कि एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार झा के अनुसार, चाहे कोई भी सरकारी या निजी वाहन हो अगर उसपे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो चालान किया जाएगा।

आठ लाख से अधिक वसूला जा चूका है जुर्माना

जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उनका, यातायात और परिवहन विभाग के द्वारा नंबर प्लेट को लेकर हिदायत देने के साथ-साथ ₹5000 तक का चालान करना शुरू कर दिया है विभाग के द्वारा जनवरी से लेकर अभी तक 7 हजार से अधिक ऐसे वाहनों का चालान किया है जिन वाहनों पर या तो नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक आठ लाख से ऊपर का जुर्माना वसूला जा चुका है।

क्या होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

दरअसल आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भारत में लाइसेंस प्लेट का स्टैंडर्ड रूप है इसकी विशेषता यह है कि इसमें वाहन के मालिक की एवं उसके वाहन से जुड़ी सभी जानकारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है जिस पर वाहन का चेचिस नंबर होता है ,हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नंबर प्लेट को मशीन से तैयार किया जाता है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे करे अप्लाई?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनावाने के लिए आवेदन करना होगा इसके लिए सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। आवेदन करने के लिए इक्छुक लोग www.bookmyhsrp.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते है।

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