रेल सफ़र के दौरान खाना या किसी खाद्य सामग्री का नही देना पड़ेगा पैसा, जानिए अपना अधिकार

भारतीय रेलवे के माध्यम से हर रोज़ करोड़ों रोग रेलवे से यात्रा करते है। लम्बी दूरी वाले ट्रेनो में रेलवे के द्वारा भोजन की सर्विस भी उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में क्या होगा जब आपको रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन का स्वाद बिलकुल ख़राब हो या भोजन सदा हुआ जैसा प्रतीत होता है, इस खबर में आज हम आपको बता रहे है की ऐसी स्थिति में क्या करें जिससे आपके पूरे पैसे भी बचेंगे और भोजन भी स्वादिष्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें की यह जानकारी स्वयं NCIB HEADQUARTERS नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ओफिसियल ट्विटर हैंडल से जारी की गयी है।

जानिए क्या लिखा NCIB ने

NCIB ने यह जानकारी देते हुए बताया है की अगर, रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए गए भोजन से सम्बंधित आपको अगर कोइ शिकायत हो तो आप इस बात की सूचना भोजन परोसने वाले रेलवे कर्मचारी से कर सकते है। साथ साथ NCIB ने यह भी सूचना दी है की अगर आपको ट्रेन में मिलने वाले सड़े गले खाने का 70 रुपए से बदले 120 रुपया वसूला जा रहा है और आपको इस समस्या से निजात पाना है तो भारतीय रेल द्वारा पारित बिल नो बिल नो पेमेंट के अधिकार का इस्तेमाल करना है। आइए जानते है क्या है नो बिल नो पेमेंट अधिकार।

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https://twitter.com/NCIBHQ/status/1594887606021787649?s=20&t=IKuXvQxWwDdZigkmddAbDA

नो बिल – नो पेमेंट

भारतीय रेल द्वारा पारित नो बिल नो पेमेंट के अधिकार के तहत अगर रेलवे के किसी वेंडर के द्वारा अगर आपको सामान या खाने का बिल नही दिया जा रहा है या तय क़ीमत से अधिक रुपया वसूला जा रहा है तो वैसी स्थिति में आपको एक भी पैसे देने की आयश्यकता नही होती है। आप वह सामान फ़्री में ले जा सकते है। पारित किए गए इस अधिकार में यह साफ़ साफ़ लिखा हुआ है की अगर कोई भी वेंडर आपको बिल नही देता है तो रेलयात्री को सामान फ़्री में ले जाने का अधिकार है।

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