पैन कार्ड मार्च 2023 के बाद हो जाएगा अमान्य, जानिए वजह अभी लिंक कराने पर ₹1000 जुर्माना

भारत में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा प्रमाणित PAN पैन कार्ड से सम्बंधित बड़ी सूचना प्रसारित की जा रही है, अभी पैन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च 2022 तक विभाग के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आख़िरी तारीख़ घोषित की गयी थी, इससे तारीख़ से पहले लिंक करने वाले कार्ड धारकों का आधार कार्ड बिना किसी शुल्क के लिंक हो गया। लेकिन जानकारी के अभाव में या सूचना को ज़रूरी ना समझने वाले कार्डधारकों को 31 मार्च 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक समय दिया गया जिसमें 500 रुपए का चालान जुर्माना भी लगाया गया।

अब 1000 रुपए का चालान

अब पैन कार्ड को आधार नम्बर से जोड़ने के लिए जुर्माने / चालान की राशि में बढ़ोतरी कर दी गयी है, जून 2022 से पहले 500 रुपए का चालान लगता था पैन को आधार से लिंक करवाने में अब इसके बदले कार्ड धारक को 1000 रुपए का चालान जमा करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें की इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत 31 मार्च 2023 तक हाई आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जा सकता है।

 

आख़िरी तिथि 31 मार्च 2023

आयकर विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अगर कार्डधारक ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नही करवाया तो 1 अप्रैल 2023 से कार्डधारक का पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कार्डधारक को NSDL से नए कार्ड बनवाने की नौबत आ सकती है। हालाँकि तब तक (31 मार्च 2023) आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल सामान्य रूप से कर सकते है।

जानिए कैसे होगा लिंक

  • इनकम टैक्स के वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर लिंक आधार का विकल्प चुने
  • फिर पैन और आधार नम्बर दर्ज करके वैलिडेट बटन दबाए
  • अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हुआ है और आपने NSDL के वेबसाइट पर चालान का भुगतान कर दिया है तो पेमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा सत्यापित की जाएगी।
  • आपके द्वारा दर्ज पैन एवं आधार नम्बर सत्य होने पर आपके पास एक पॉप अप नोटिफिकेशन खुलेगा जिसमें लिखा होगा “Your payment details are verified”
  • अगले क्रम में अपने ब्यौरा को सही सही भरिए, जिसके बाद OTP से सत्यापित करने के बाद लिंक आधार बटन दबाए।
  • अगले स्टेप में आपको पैन से आधार लिंक होने की सूचना प्राप्त होगी।

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