खुशखबरी-3 महीने के लिए बढ़ाया गया, पैन-आधार लिंक करने की तारीख, जान लिजिए नई डेडलाइन

जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करावाया है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दे कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 31 मार्च 2023 तक अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। लेकिन अब डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह जानकारी खुद इनकम टैक्स इंडिया ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है। आइए जानते हैं अब नयी तारीख क्या तय की गई है?

इनकम टैक्स विभाग टवीट करके दी जानकारी 

आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दिया गया है। इस जरूरी काम को करने के लिए कुछ और समय देने के लिए 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको 3 महीने का समय मिल चुका है। वित्त मंत्रालय के द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ोतरी के फैसले के बाद यह साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि 30 जून 2023 तक यह काम कराने से चूकते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी कारण का नहीं रह जाएगा।

किसी काम का नहीं रहेगा आपका पैन कार्ड 

जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि , डेडलाइन खत्म होने के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्ड होल्डर, म्यूच्यूअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। आज के समय में तो बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर कोई अन्य कार्य करने के लिए पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। भले ही इसकी तारीख बढ़ा दी गई हो लेकिन समय रहते ही आप यह जरूरी काम अवश्य कर लें।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंसियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बता दे, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272b के तहत कितने जुर्माने का प्रावधान है।

यहां जानिए पैन-आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। क्विक लिंक सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें, यहां आपको एक नई विंडो मिलेगी, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें, उसके बाद आई वैलिडेट माय आधार डिटेल के विकल्प को चुनें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे वैलिडेट करें और जुर्माना भरने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक से हो जाएगा।

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