बिहार परिवहन विभाग ने ट्विटर के जरिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में किया ट्वीट। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है, और अब सभी नंबर प्लेट पर नीले रंग का IND अंकित रहेगा। परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बताए गए जरूरी नियमों को आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं।
परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर जारी किए गए नियम;
नंबर प्लेट का दिखना जरूरी
सड़क परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जारी किए गए नियमों में गाड़ियों पर लगे नंबर प्लेट का सार्वजनिक रूप से दिखाई देना अति अनिवार्य है।
दोनों नंबर प्लेट का दिखना अनिवार्य
गाड़ियों पर आगे और पीछे दोनों साइड में रजिस्ट्रेशन प्लेट दिए होते हैं।सड़क परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों में गाड़ियों पर आगे और पीछे दोनों तरफ दिए गए नंबर प्लेट का साफ साफ दिखाई देना अनिवार्य है।
नंबर प्लेट पर कोई भी चित्र या प्रतीक ना हो
लोग अक्सर अपनी गाड़ियों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए गाड़ियों पर स्टिकर और नंबर या कोई प्रतीक बनवाते हैं।सड़क परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जारी किए गए नियमों में यह स्पष्ट बताया है कि वाहनों पर लगे रजिस्ट्रेशन प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा अन्य कोई चित्र, प्रतीक अथवा संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए।
मालवाहक वाहन गाड़ियों के नंबर प्लेट ढके हुए ना हो
मालवाहक वाहनों में अक्सर लोग इस तरह से सामान को रखते हैं कि उसकी नंबर प्लेट ढक जाती है जिसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों में हिसाब बताया गया है कि ऐसी गाड़ियों में नंबर प्लेट ढके हुए नहीं होने चाहिए। दोनों ही साइड रहती है के नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हुए होने चाहिए।