चरपहिया वाहनो के बुल एवं क्रैशगार्ड संबंधित आवश्यक सूचना, पुलिस को मिला अब विशेष अधिकार

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में पुलिस को विशेष अधिकार दिया गया है। जिसके बारे में जानना आप सभी को अत्यंत आवश्यक है। भारत के सभी वाहन चेकपोस्ट पर स्थित पुलिसकर्मी को नए प्रवधानो में विशेष अधिकार का उल्लेख है जिसे NCIB Headquarters द्वारा आज फिर से जारी किया गया है। जानिए

यह है समस्या

चार पहिया वाहनो जैसे जीप या चार में आगे और पीछे अक्सर लोग बुलगार्ड (पीछे वाला गार्ड) या क्रैशगार्ड (आगे लगा सुरक्षा गार्ड) लगा लेते है, देखने में लगता है की यह वाहन का बचाव करता है लेकिन सच में ऐसा नही होता है, इसका एक बड़ा ख़तरा पैदल यात्रीयो को होता है यह गार्ड पैदल यात्रीयो के लिए जानलेवा साबित होता है। दूसरा बड़ा नुक़सान वाहन जीप या चार के ड्राइवर एवं उसमें बैठे यात्रीयो को भी होता है। क्योंकि किसी टक्कर या दुर्घटना की स्थिति में वाहन में स्थित एयरबैग वाहन में लगे बुलगार्ड एवं क्रैशगार्ड के वजह से नही खुल पाता है और वाहन में बैठे यात्री एवं ड्राइवर को गम्भीर चोट लग जाती है, कई बार ऐसी स्थिति में जान माल की भी छती देखने को मिलती है।

यह है एक्ट में समाधान

NCIB द्वारा जारी ताज़ा जानकारी के अनुसार आप अगर अपने वाहन जैसे कार या जीप में आगे एवं पीछे बुलगार्ड या क्रैशगार्ड लगवाते है तो यह पैदल यात्रीयो के लिए जानलेवा होने के साथ साथ प्रतिबंधित भी है। ऐसा करने पर 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान होने के अलावा चेकपोस्ट पुलिसकर्मी के द्वारा बुलगार्ड एवं क्रैशगार्ड को मौक़े पर ही निकलवा देने का अधिकार दिया गया है।

 

 

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