चालान से संबंधित आवश्यक सूचना, अयोग्य ड्राइवर या एम्बुलेंस को रास्ता नही देने पर भारी जुर्माना

भारत में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में पास किया गया था, जिसमें आम नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों का भी अभिलेख किया गया है जिसकी जानकारी आम तौर पर बहुत कम लोगों को ही है। इसमें चालान से संबंधित नियम एवं यातायात के तमाम प्रावधान शामिल हैं।

NCIB की ताज़ा गाइडलाइन

नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने ऑफिशल टि्वटर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जारी करते हुए कहा है , कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में यदि आपका चालान पुलिस के द्वारा किया गया है, हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस इंसुरेंस एवं यातायात नियमों के उल्लंघन में अगर पुलिस ने किसी दिन आपका चालान किया है तो पुलिस के द्वारा उसी दिन दोबारा किसी और चेक पोस्ट पर हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस इंसुरेंस एवं यातायात नियमों के उल्लंघन में चालान नहीं किया जा सकता है।

 

ये है नए नियम

नए नियमों के अनुसार अगर पुलिस ने आपका चालान किया है और आपके पास पर्याप्त चालान की राशि उपलब्ध नहीं है तो, ऐसी स्थिति में पुलिस आपकी वाहन को ज़ब्त नहीं कर सकता है, बल्कि चालान की रसीद आपको देकर छोड़ दिए जाने का प्रावधान है। वाहन मालिक के द्वारा उस चालान की राशि संबंधित आरटीओ कार्यालय में बाद में जमा किया जा सकता है।

 

ऐसी स्थिति में 10 हज़ार है जुर्माना

साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूर दिया था। जिसके बाद भारत में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। जिसमें कुछ प्रमुख नियमों का उल्लेख किया गया है, जैसे एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने या कम उम्र के बच्चों या अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर ₹10000 का जुर्माना तय किया गया है।

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