भारत के कई राज्यों एवं क्षेत्रों से यह खबर सुनने को मिलती रहती है की कुछ दुकानदार हमारे देश में प्रचलित कुछ सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। कई बार दुकानदार यह बात कहते हैं की यह सिक्का बंद हो चुका है, या कई बार यह भी सुनने को मिलता है की यह सिक्का नक़ली है।

 

RBI द्वारा जारी है ये सिक्के

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने समस्त भारत में कुल 5 सिक्के अधिकारिक रूप से जारी की जिसमें मुख्यतः 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के शामिल हैं। इसमें किसी भी सिक्के को किसी भी दुकानदार लेने से माना नही कर सकते, अगर ऐसा आपके साथ होता है जैसे किसी दुकानदार ने अगर इन सिक्कों में से किसी एक को भी लेने से मना कर दिया, या अस्वीकार करता है यह कहते हुए की यह सिक्का वैध नही है या नक़ली है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है आइए बताते है संक्षेप में।

NCIB ने जारी की महत्वपूर्ण जानकारी

नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफ़िशियल ट्विटर हैंडल पर जारी जानकारी के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी एक रुपए से लेकर 20 रुपए समस्त सिक्के देश की वैध मुद्रा है। किसी व्यक्ति के द्वारा इन सिक्के को (बंद हो गया है या नक़ली है) कहते हुए अस्वीकार करता है तो आप ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ भारतीय मुद्रा अधिनियम एवं आईपीसी के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं।

 

सिक्के से सम्बंधित एक भ्रम जो लोगों में है व्याप्त

अक्सर लोगों को यह जानकारी रहती है की सिक्के भारतीय केंद्र वित्त मंत्रालय जारी करता है, यह जानकारी बिलकुल ग़लत है। जानकारी के लिए आपको बता दें की केंद्रीय वित्त मंत्रालय सिर्फ़ एक रुपए का नोट जारी करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा सभी सिक्के जारी करने का अधिकार रिज़र्व बैंक को प्राप्त है यह अधिकार RBI एक्ट की धारा 38 के अनुसार संचलन हेतु सिक्के सिर्फ़ सिक्के सिर्फ़ RBI के द्वारा ही जारी की जाती है।

Kush Singh

I write and review news over Kanpuriya News. My focus is to bring people near positive and genuine news only.