मध्यप्रदेश में नया शराब नीति लागू, एक अप्रैल से नही खुलेंगे ठेके, जानिए नई नीति विस्तार से

एक बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें की मध्यप्रदेश में चल रहे सभी ओपन बार अथवा शराब के ठेके आगामी एक अप्रैल से हमेशा के लिए बंद किए जा रहे है। यह जानकारी स्वयं MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। जानिए खबर विस्तार से,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की एक अप्रैल के बाद मध्यप्रदेश में लोग शराब के दुकनो से सिर्फ़ ख़रीदारी कर सकते है, पीने के लिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान का किसी दुकान अथवा ठेके का इस्तेमाल नही कर सकता है। अब सिर्फ़ घर ले जाकर ही शराब पिया जा सकेगा।

यह जानकारी मुख्यमंत्री ने sheopur स्थित मेडिकल कालेज के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान साँझा किया है। फ़रवरी महीने में हुए कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गयी है जिसका लक्ष्य है की मध्यप्रदेश में शराब का खपत कम हो सके, जिसके लिए शराब के सभी ओपन बार तथा ठेके को बंद करने का फ़ैसला किया गया है।

कैबिनेट का यह फ़ैसला 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा, सभी ओपन बार तथा ठेके को बंद किया जाएगा, मौजूदा शराब के दुकानो पर सिर्फ़ शराब की ख़रीद बिक्री ही की जाएगी। शराब पीने के लिए अपने घर के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक जगहों पर पीने की अनुमति नही होगी।

राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जानकारी देते हुए बताया है की, ओपन बार अथवा ठेके को बंद करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जा चुकी है। अब नए नियम के तहत शराब दुकान का इस्तेमाल सिर्फ़ शराब ख़रीदने और बेचने के लिए किया जा सकेगा।

पारित किए गए नए शराब नीति में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में आरोपी के ड्राइविंग लाईसेंस को त्वरित निलम्बित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा शैक्षिक और धार्मिक स्थलों से शराब के दुकानो की न्यूनतम दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। तथा शराब के नशे में वाहन चलाने वाले के ख़िलाफ़ और शख़्ति से निपटने की योजना बनाई जा रही है।

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