भारत के राज्य मध्यप्रदेश में पहली बार पुलिस के द्वारा एक नई व्यवस्था को शुरू किया गया है, यह व्यवस्था थाने में बढ़ रहे मामलों को कम करने के लिए किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ चुनिंदा मामलों में थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से f.i.r. आसानी से दर्ज किया जा सकेगा। इस जानकारी को नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से जारी की है।
क्या है नई व्यवस्था
मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किए गए इस व्यवस्था में थानों में मामले को कम करने के लिए कुछ मामलों का मामला थाना में नहीं बल्कि घर बैठे ही निपटाया जा सकेगा।
ये है मुख्य मामला जिसके लिए नही जाना होगा थाना
नई गाइडलाइन के अनुसार अगर 1500000 से कम कीमत की वाहन चोरी हुई हो तो इस मामले को लेकर थाना जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि घर बैठे ही मोबाइल से e-fir दर्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा सामान्य चोरी जिसकी कीमत एक लाख से कम हो, ऐसे मामले जिसमें अज्ञात आरोपी हो, घटना में चोट ना लगने तथा बल का प्रयोग ना हुआ हो ऐसी घटनाओं को घर बैठे ही एफ आई आर दर्ज किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश के निवासी ध्यान दे…
अगर 15 लाख से कम कीमत का वाहन या एक लाख तक की सामान्य चोरी हुई हो या जिस घटना में आरोपी अज्ञात हो या घटना में चोट न लगी हो, बल प्रयोग न हुआ हो तो ऐसे मामलों में आपको थाने जाने की जरूरत नही। ऐसे मामलों की e-FIR अपने मोबाइल/कम्प्यूटर से पंजीकृत करे। pic.twitter.com/RsTD1m2djR— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) December 16, 2022
क्या होता है ई एफ आई आर
e-fir एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जो कि घर बैठे मोबाइल लैपटॉप से दर्ज किया जा सकता है, ई एफ आई आर दर्ज करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के नागरिक सेवा पोर्टल पर जाना होगा जिसका वेब ऐड्रेस निम्न है www.mppolice.gov.in तथा www.citizen.mppolice.gov.in एक महत्वपूर्ण जानकारियां है कि यह फायर दर्ज करने के लिए आपको उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो।
परिणाम महत्वपूर्ण
अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस जनता के द्वारा दर्ज किए गए e-fir पर कितने वक्त में एक्शन लेती है। अगर परिणाम अच्छे निकलते हैं तो लोगों के लिए यह सुविधा अच्छी साबित हो सकती हैं जिससे खाने पहुंचने का झंझट ही खत्म हो जाएगा एवं भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।