NCIB के हेडक्वॉर्टर एक बहुत ही अहम जानकारी जारी की गयी है यह जानकारी, महिलाओं के गिरफ़्तारी से मांबंधित है, आए दिन हर रोज़ दर्जनो मामले थाने में दर्ज होते है, जिनमे महिलाओं या बच्चियों का भि नाम केस में शामिल रहता है। ऐसे में थाना के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। कई बार यह सुनने को भी मिलता है की महिला को पुरुष पुलिसकर्मी भी गिरफ़्तार कर लाते है, यह क़ानून के ख़िलाफ़ है।

CRPC की धारा 46

सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आपको बता दें की महिला का लड़की को गिरफ़्तार करने के लिए सर्वप्रथम महिला पुलिस बल का होना तो आवश्यक है इस बात की जानकारी लगभग सभी लोगों है लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं की एक महिला या लड़की को सूरज ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले गिरफ़्तार नही किया जा सकता है।

NCIB द्वारा जारी जानकारी

NCIB ने अपने OFFICIAL ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी देते हुए कहा है की किसी महिला को सिर्फ़ महिला पुलिसकर्मी की गिरफ़्तार का सकती है, महिला को सूरज ढलने के बाद या सूरज निकलने से पहले गिरफ़्तार नही किया जा सकता है। अगर गिरफ़्तारी अत्यंत आवश्यक है तो इस मामले में उस इलाक़े के मजिस्ट्रेट से मंज़ूरी लेना आवश्यक है।

Kush Singh

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