यूपी में शुरू हुई नयी व्यवस्था, अब टैक्स के लिए कार्यालय का चक्कर ख़त्म जानिए

अगर आप भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके हाउस टैक्स अभी तक तय नहीं हुए हैं, तो अब आपको नगर निगम के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। बुधवार को आगरा के नगर निगम में मेयर नवीन जैन ने इस डिजिटल पहल की बटन दबाकर शुरुआत की। इस नई योजना के तहत संपत्ति के मालिकों को हाउस टैक्स तय कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

 

# क्या है नए नियम_

मेयर नवीन जैन ने बताया कि बुधवार को कार्यकारिणी कक्ष में हमने ऑनलाइन self-assessment की व्यवस्था शुरू कर दी है, पुराने नियम के अनुसार हाउस टैक्स निर्धारण कराने के लिए मकान मालिक को सभी अभिलेख लेकर नगर निगम के जोनल ऑफिस में जमा करना पड़ता था, यहां तक कि कई चक्कर काटने के बाद भी काम पूरा नहीं होता था। इतना ही नहीं जानबूझकर काम अटकाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मकान मालिकों को ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ वे खुद ही कंप्यूटर पर दर्ज कर खुद अपना टैक्स तय कर सकेंगे ।

 

# आंकड़े___

• 3.50 लाख घर हैं नगर निगम में

• 88 हजार घरों से मिला हाउस टैक्स

• 2.60 लाख घर नहीं भरते गृहकर

• 70 करोड़ रुपये ही मिला गृहकर

# ये काम हो चुके ऑनलाइन___

• सभी फाइलों पर कार्रवाई ऑनलाइन की गई

• जन्म-मृत्यु आवेदन ऑनलाइन किया गया

• ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा

• नगर निगम के सभी रिकार्ड डिजिटल किए गए

• हाउस टैक्स का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर दर्ज

ऑनलाइन करा सकते हैं नामांतरण (म्यूटेशन) नगर आयुक्त निखिल टी. फुंडे ने बताया कि संपत्ति मालिक ने जो ब्यौरा दर्ज किया, उसकी जांच नहीं होगी। स्वकर की व्यवस्था पहले मैनुअल थी, जिसमें निगम केइंस्पेक्टर आपत्ति दर्ज करा देते थे, लेकिन इस व्यवस्था में ऑनलाइन ही टैक्स का निर्धारण किया जाएगा ।

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