यूपी में अब ऐसे वाहनों की खैर नहीं, प्रशासन ने जारी किया आदेश, उलंघन करने पर 10,000 का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है अब ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ करवाई करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दे कि बीते कुछ दिन पहले कानपुर में हुए दर्दनाक हादसे में 26 लोगो की मौत हो गयी थी और दर्जन लोग घायल हुए थे इस हादसे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ 10 दिन तक विशेष अभियान प्रशासन चलाएगी। इस दौरान जो लोग ट्रैक्टर- ट्रॉली नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे उन पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर रविवार को अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सभी पुलिस आयुक्तों समेत एसपी और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है।

आपको बता दें कि खबर के अनुसार राज्य के सभी आला अधिकारियों ने अपने जिलों में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक गाड़ियों जैसे ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डंपर समेत अन्य गाड़ियों पर सवारियां बैठाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे, जो लोग इन वाहनों में सांवरिया बैठा रहे हैं उनके खिलाफ परवर्तन संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

इससे संबंधित सभी अधिकारियों को अपने जिले के अधिकारी के साथ बैठक करते हुए हर ग्राम पंचायत और पंचायत सचिव के साथ बैठक करेंगे, सभी गांव के प्रधान और सचिव के माध्यम से गांव में व्यापक प्रचार करवाया जाएगा। प्रचार में ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा न करने की हिदायत दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियां बैठाकर यात्रा न कराया जाए।

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