युपी में जमीन खरीदने पर इन लोगो को स्टांप में मिलेगी 50% छूट, जानिए नई निति को

उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर  है, बता दें कि यूपी में जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री के स्टांप में इन लोगों को 50% तक छूट मिलेगी। दरअसल आप लोगों को बता दें कि मीडिया खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में आवास विभाग ने नई टाउनशिप नीति 2022 को ऑनलाइन कर दिया है ऐसे में नई नीति में लाइसेंस लेने के बाद जमीन खरीदने वाले बिल्डरों को 50 फ़ीसदी टाइम में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वेबसाइट https//awas.up.nic.in और https//www,awasbandhu.in पर आपत्तियां और सुझाव 21 सितंबर तक दिया जा सकता है।

खबर के अनुसार टाउनशिप विकसित होने वाले क्षेत्र के बीच में आने वाली ग्राम समाज या सरकारी भूमि भी बिल्डर ले सकेंगे। वही साढे 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने संबंधि मंजूरी आसानी से दे दी जाएगी। बता दें कि खेती या फिर अन्य उपयोग वाली जमीनों को आवासीय में बदलने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का प्रावधान है। बिल्डरों को जमीन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी लेकिन वही जरूरत पर सड़क नेटवर्क व लिंक मार्गो के लिए विकास प्राधिकरण भूमि का अर्जन करते हुए उपलब्ध कराएंगे, बता दें कि पुरानी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में यह सुविधा नहीं थी। अच्छी बात यह है कि ग्राम समाज, सीलिंग और अनन्या सरकारी भूमि के हस्तानांतरण के लिए बिल्डरों को शासन तक दौड़ लगाना नहीं पड़ेगा इसे  मंडलायुक्त आवेदन के 60 दिन में निस्तारित करेंगे।

 

नई नीति में मिलेगी यह सब सुविधा

एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेश नीति के अनुसार 100% विदेशी निवेश कर सकेंगे।

परियोजना पूरी करने की अधिकतम अवधि 12 वर्ष होगी।

भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 25 से 50 विकास शुल्क से 100 फीसदी छूट।

ग्रीन चैनल की व्यवस्था परियोजनाओं की स्वीकृति देने के लिए की जाएगी।

टाउनशिप क्षेत्र में 50% तक विस्तार की अनुमति ले सकेंगे।

सीवर और गृहकर, टाउनशिप को स्थानीय निकाय को सौपे जाने तक नहीं देना होगा

परफॉर्मेंस गारंटी, परियोजना रेरा में पंजीकृत परियोजना को नहीं देना होगा।

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