सभी वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर, लागु हुआ स्क्रैप पालिसी, अब पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में लेना होगा संभव

सभी वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है खबर यह है कि अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं और उसमें अपने पुराने वाहन का नंबर लेना चाहते हैं तो अब यह संभव होने वाला है। बहुत से वाहन मालिक अपने वाहन के नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं ऐसे में वह अपना नंबर कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। उन सभी वाहन मालिकों के लिए यह नई पॉलिसी अच्छी साबित होने वाली है, जो अपना लकी नंबर किसी हाल में खोना नहीं चाहते हैं लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

आपको बता दें की स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार कबाड़ होने वाले वाहन को स्क्रैप सेंटर में देने के बाद ही पुराने वाहन का नंबर अपने नए वाहन में रजिस्टर करवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दिया गया है ऐसे में प्रदूषण कम करने और पुराने वाहन को कबाड़ स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार काटने के लिए स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के अनुसार 15 वर्ष पुराने कामर्शियल और 20 वर्ष पुराने निजी वाहन को कबाड़ घोषित करके उन्हें स्क्रैप सेंटर में दिया जाएगा।जिन वाहन मालिकों का वाहन कबाड़ घोषित हो जाएगा उसके बाद वह अपना पुराने नंबर को नए वाहन पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

अपने पुराने लकी नंबर को नए वाहन में लेने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ नियम बनाए हैं। वाहन मालिक इस नियम के पालन करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस निर्धारित नियम के तहत पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में लेने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम 3 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। यही नहीं इसके अलावा जिस नाम से पुराना वाहन रजिस्टर्ड होगा ठीक उसी नाम से नए वाहन का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको बता दें पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप सेंटर में देने के बाद आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। नए वाहन खरीदते समय 25% का छूट भी मिलेगा अगर आप यह प्रमाण पत्र दिखाते हैं। जरुरी बात अगर आप चार पहिया वाहन का नंबर दो पहिया वाहन या दो पहिया वाहन का नंबर चार पहिया में लेना चाहेंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा।

खुलेंगे स्क्रैप सेंटर:- आपको बता दें कि पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे इसके लिए योजना चल रही है। स्क्रैप सेंटर तीन श्रेणियों में खोले जाएंगे पहला जो हल्के वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए 1 एकड़ जमीन, मध्यम वाहन के लिए 2.50 एकड़ और भारी वाहनों के लिए 3 एकड़ जमीन होना आवश्यक है।

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