बिहार में बिजली पर निर्भरता खत्म, अधिक बिल देने से परेशान लोगों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी

पटना :- अगर आप भी बिहार वासी हैं और निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया लगभग 2 साल के अंतराल के बाद शुक्रवार से फिर शुरू होगी। इस योजना के तहत जहां एक तरफ कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में 1 से 10 किलोवाट की क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलो वाट की क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं।

 

# किस दिन होगी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध।

सरकार ने अलग-अलग क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट पर अलग-अलग दर से अनुदान देने का फैसला किया है। जिसके अनुसार 3 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार 65% तक, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगवाने पर 45% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होने की बात करें तो कंपनी अफसरों के मुताबिक आवेदन को लेकर 22 जुलाई से साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध हो जाएगी।

 

# एजेंसी द्वारा किया जाएगा 5 वर्षों तक रखरखाव।

अधिकारियों के मुताबिक मात्र 500 रुपयेशुल्क देकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इसके बाद बिजली कंपनी आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट कर सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू करेगी । इसके लिए वेंडर के चयन की प्रक्रिया चल रही है । चयनित वेंडर के द्वारा पांच वर्षों तक लगाये गये रूफटॉप का रखरखाव भी किया जायेगा । सोलर पैनल सामान्यत: 25 वर्षों तक कार्य करता है ।

 

# निजी आवास के लिए

* प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा

* लागत (प्रति किलोवाट) अनुदान

एक किलोवाट 46923 रुपये 65%

एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 65%

दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 65%

तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %

 

# हाउसिंग सोसाइटीज के लिए

* प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा

एक किलोवाट 46923 रुपये 45%

एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 45%

दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 45%

तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %

10 से 100किलोवाट 38236 रुपये 45%

100 से 500किलोवाट 35886 रुपये 45%

 

दो किस्तों में राशि का भुगतान करना होगा उपभोक्ताओं को

उपभोक्ता को अपने हिस्से की राशि दो किस्तों में सीधे वेंडर के खाते में भुगतान करना होगा । पहली किस्त की 80 फीसदी राशि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही एडवांस भुगतान करना होगा । दूसरी किस्त की 20 फीसदी राशि उपभोक्ता के परिसर में आवश्यक सामग्री डिलिवर करने के बाद भुगतान होगी ।

Leave a Comment