गोरखपुर :- ई रिक्शा हमसफर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं । जिसमें पहले नंबर पर हैं,

1.) सवारियों की सीमा_

जानकारी मिली है कि ई रिक्शा में अब पांच से ज्यादा सवारी नहीं बिठा सकते हैं और अगर आप इस नियम के खिलाफ जाते हो तो पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश मिले हैं।

 

 दूसरे नंबर पर है ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता इसके खिलाफ पकड़े जाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।

आपको बता दें कि जल्द ही महानगर में पूर्व निर्धारित 19 रूटों पर ई-रिक्शा का वितरण किया जाएगा जिसके लिए परिवहन विभाग में कैंप लगाने की भी योजना है। गौरतलब है कि यह अहम निर्णय संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अनीता सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात एसपी ट्रैफिक डॉ महेंद्र पाल सिंह और ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है।

 

# आरटीओ के अनुसार ई रिक्शा चालकों को यूनियन पदाधिकारियों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ट्रैफिक ने भी सभी रिक्शा चालकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए बेहतर यातायात बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया है।

 

इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष राजू शेख, सरवर आलम, मनोज कुमार, रूप नारायण और घनश्याम पासवान आदि उपस्थित थे। यहां जान लें कि आमजन की सुविधा और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शहर की सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शा जाम के कारण बनते जा रहे हैं। इनकी वजह से ध्वस्त हो रही यातायात व्यवस्था और आमजन की समस्याओं को लेकर दैनिक जागरण एक जुलाई से अभियान चलाया था। रूट न पार्किंग, महानगर में मनमाने ढंग से चल रहे 3765 ई- रिक्शा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अभियान की शुरुआत हुई थी।

 

* ई- रिक्शा के लिए 19 रूट निर्धारित हैं। शीघ्र ही कैम्प लगाकर रूट वितरण किया जाएगा।

* ई- रिक्शा का कलर कोड किसी भी दशा में बदला नही जाएगा।

* सभी ई- रिक्शा का रूट नंबर आवंटित किया जाएगा, जिससे की शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो सके।

* ई- रिक्शा के बाहरी बनावट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

* निर्धारित मानक के अनुसार पांच सवारी से ज्यादा नही बैठेंगे।

* चालक चौराहों से पहले या बाद में सवारी उतारेंगे।

* बिना ड्राईविग लाइसेन्स के वाहन चलाने पर आवश्यक

कार्यवाही की जाएगी।

* वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पालन करना होगा।

Kush Singh

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