कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया में कहर बर्षाया था वही अपने देश में भी तांडव करने के बाद अब कोरोना संक्रमण के मामले धीरे कम हो रहे है। लेकिन कोरोनावायरस से जान गवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि 6 हफ्तों के भीतर इस पर कोई निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि परिवार को कितना मुआवजा मिलना चाहिए यह भी केंद्र सरकार ही तय करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की कोर्ट मुआवजा तय में नहीं करेगा बल्कि केंद्र सरकार अपनी रणनीति के अनुसार कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वाले परिवार को सरकार मुआवजा तय कर सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार अपनी नीति के अनुसार सरकार के पास क्या संसाधन है उन सब के आधार पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और ऐसा  फैसला लेने का पूरा हक सरकार को है।

इस बारे में फैसला हो सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुआवजा तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को छः हप्तो का समय दिया गया है इन्हीं छह हफ्तों के भीतर सरकार को रणनीति तैयार करना होगा। आपको बता दें कि सरकार चार लाख मुआवजा देने पर समर्थन नहीं दिया था सरकार ने कहा था कि इतनी बड़ी राशि देना संभव नहीं है इस सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।

आपको बता दें कि चार लाख मुआवजा की मांग वाली याचिका कर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वही सरकार ने इस पर कहा था कि इतना मुआवजा देना संभव नहीं हो सकता है इतनी बड़ी रकम देने से सरकार पर बोझ पड़ेगा लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही मुआवजा की राशि तय करने को कहा है।

Rajan Sharma

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