अब इस उम्र के लोगो को नहीं मिलेगा सिम कार्ड, नियम में हुवा बड़ा बदलाव, दूरसंचार विभाग ने दिया यह निर्देश–

सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति सिम कार्ड खरीदने जाता है तो उन्हें कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म को भरने का मतलब था कि टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस फॉर्म के नियम में कुछ बदलाव किया गया है।

दूरसंचार विभाग यानि DoT के कहने के अनुसार अब  भारत में किसी भी नाबालिक को सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को देश के किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे । संचार विभाग ने यह भी कहा है कि अगर दूरसंचार आपरेटर द्वारा किसी भी नाबालिग को सिम कार्ड भेजता है तो यह एक अवैध रूप में लिया जाएगा। आइए हम आपको पूरी विस्तार से समझाते हैं-

CAF यानी कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म को तब भरा जाता है  जब कोई व्यक्ति नया सिम कार्ड लेने जाता है। लेकिन इस फॉर्म में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं है तभी वह सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा।

हमेशा लोग यह सवाल करते हैं कि एक आदमी के नाम पर कितना सिम कार्ड मिल सकता है। आपको बता दें कि अक्सर लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही खरीदा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें की एक व्यक्ति अपने नाम पर 18 सिम कार्ड ले सकता है। जिसमें से 9 सिम कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल कॉल्स के लिए और 9 सिम कार्ड का इस्तेमाल machine-to-machine कम्युनिकेशन के लिए होगा।

सरकार द्वारा नया सिम कार्ड लेने के नियम में  बदलाव किया गया है जिसके मुताबिक नया सिम कार्ड लेने के लिए फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल केवाईसी किया जाएगा। डिजिटल केवाईसी में कस्टमर को कोई भी डाक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी आपको बता देंगे पोस्ट पेड सिम को प्रीपेड सिम में  चेंज करवाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स को नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के ऐप के जरिए खुद केवाईसी कर पाएंगे और इसके लिए ग्राहक से  सिर्फ ₹1 चार्ज लिया जाएगा।

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